ट्रैफिक नियम, अब पडागा तोड़ने का नियम भारी, जानिए क्या हुआ नया बदलाव

भारत सरकार ने एक बार फिर चालान से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. नए नियमों के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को अब चालान काटने के 15 दिन बाद ही नोटिस मिलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यातायात नियमों की अधिसूचना जारी कर कहा है कि, मामला सुलझने तक सबूतों को रिकॉर्ड में रखना होगा, जबकि यातायात पुलिसकर्मियों को उल्लंघन करने वालों का वीडियो बनाना होगा, अब केवल तस्वीरें नहीं होंगी काम।

नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक ट्रैफिक नियमों को लागू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे सीसीटीवी कैमरे, मोटर के डेस बोर्ड पर लगे कैमरे, स्पीड एक्सेलेरेटर कैमरा, स्पीड गन, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट।

इसके अलावा, चालान जारी करने के लिए अब एक इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण का उपयोग किया जाएगा। वहीं ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की वर्दी पर कैमरे लगाए जाएंगे और इन कैमरों में की गई रिकॉर्डिंग के तहत शिकायतों का निपटारा किया जाएगा. खबर है कि बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत देश के करीब 132 शहरों की सड़कों और हाईवे जंक्शनों पर डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा.

नए नियम लागू होने के बाद 4 साल के बच्चों को भी सवारी माना जाएगा। हां नए मोटर व्हीकल एक्ट में 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे को स्कूटर, एक्टिवा, मोटरसाइकिल पर तीसरी सवारी माना जाएगा। बता दें, नए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194ए के तहत अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर 1000 रुपये का चालान काटा जा सकता है. साथ ही अगर आप कार में शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको पहले 10000 या 6 महीने की जेल हो सकती है, वहीं अगर आप दोबारा ऐसी गलती करते हैं तो आपको 2 साल की जेल और 15000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

नए ट्राफिक नियमों के अनुसार ट्राफिक नियम तोड़ने वाले व्यक्ति की रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। साथ ही गलत पार्किंग ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंप करना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, सीट बेल्ट नहीं लगाना। साथ ही नंबर प्लेट में गड़बड़ी जैसे नियम तोड़ने पर अब वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। नए नियम के मुताबिक सिर्फ फोटो से काम नहीं चलेगा।

पुराने नियम के मुताबिक ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों को गाड़ी चलाने की सूचना मिलने में काफी समय लग जाता था. ऐसे में चालान जमा करने में काफी देरी होती थी और सरकार को समय पर राजस्व नहीं मिल पाता था. इसलिए ट्रैफिक नियमों में कुछ नए नियमों में बदलाव किया गया है।

नई दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नए नियमों के चलते दिल्ली के कई चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे और साइन बोर्ड लगाए गए हैं और दूसरे चौराहों पर भी लगाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि नई तकनीक का उपयोग करने का एक फायदा यह भी होगा कि पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले वाहन चालकों को भी रिकॉर्ड किया जाएगा और उनके खिलाफ आसानी से कार्रवाई की जाएगी.