Live Updates: कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है की “हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक अभ्यास नहीं है”

हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज उन छात्रों को एक बड़ा झटका दिया, जिन्होंने कक्षा में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती दी थी। पांच याचिकाओं में प्रतिबंध को कोर्ट में चुनौती दी थी।

आदेश से आगे, राज्य सरकार ने राज्य की राजधानी बेंगलुरु में “सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए”एक सप्ताह के लिए बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। मंगलौर ने भी 15 से 19 मार्च तक बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। आज उडुपी में स्कूल और कॉलेज बंद हैं।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले महीने हिजाब और भगवा स्कार्फ सहित धार्मिक कपड़ों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इस विवाद में छात्रों के विभिन्न वर्गों के बीच टकराव हुआ था।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज कहा कि सभी को हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले का पालन करना चाहिए और इसे लागू करने में राज्य सरकार का सहयोग करना चाहिए।

समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान करते हुए उन्होंने कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए छात्रों को अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने को कहा।

“मुझे अभी वर्दी (क्लास रूम में) से संबंधित मामले के बारे में उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में मीडिया के माध्यम से पता चला है। कोर्ट ने यूनिफॉर्म को बरकरार रखा है और कहा है कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है,” श्री बोम्मई ने कहा।